Wednesday, 22 April 2020

सैनिटाइजर एवं मास्क के बिना बिल बिक्री मामलों में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस को दंडात्मक कार्यवाही नहीं करने का आदेश

                 जिला रामगढ़ रिपोर्ट तपन

 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोला कांड संख्या 33/ 2020 जिसमे अग्रवाल मेडिकल हॉल के द्वारा सैनिटाइजर एवं मास्क  बिना वैधानिक बिल के विक्रय करने पर औषधि निरीक्षक रामगढ़ द्वारा की गई प्राथमिकी पर आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामगढ़ के न्यायालय में भोला शंकर अग्रवाल के अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई जिसमें प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश संजय प्रताप ने थाने से केस डायरी मांगते हुए भोला शंकर अग्रवाल के गिरफ्तारी पर अगली तिथि तक रोक लगा दी है। भोला शंकर अग्रवाल की ओर से जिला अधिवक्ता संघ के  अध्यक्ष आनंद अग्रवाल अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा।

No comments:

Post a Comment

कजंगी में समाजसेवी बैगा की प्रथम पुण्यतिथि पर ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि

  सिरका। कंजगी में शुक्रवार को समाजसेवी स्वर्गीय बैंगा करमाली की प्रथम पुण्यतिथि पर याद करते हुए ग्रामीणों व परिजनों ने दिवंगत के चित्र पर प...